पेट्रोल पंप आवंटन में ओबीसी को 27 फीसदी आरक्षण | |||
नई दिल्ली/अमर उजाला ब्यूरो | |||
Story Update : Friday, July 20, 2012 8:52 PM | |||
पेट्रोल पंप आवंटन की मौजूदा प्रक्रिया में सरकार ने अहम बदलाव का निर्णय लिया है। अब रिटेल आउटलेट (आरओ) डीलरशिप के आवंटन में ओबीसी उम्मीदवारों के लिए 27 फीसदी आरक्षण होगा। इसके अलावा चयन प्रक्रिया में गड़बड़ी रोकने के लिए पेट्रोलियम मंत्रालय ने लकी ड्रॉ के जरिए पेट्रोल पंप आवंटन संपन्न करने की योजना बनाई है।
पेट्रोलियम मंत्रालय के एक अधिकारी ने कहा कि इससे रिटेल आउटलेट के डीलरशिप में पारदर्शिता आ सकेगा। मंत्रालय ने पिछड़े वर्ग को आर्थिक मदद के लिए यह निर्णय लिया है। आरक्षण के कारण नई प्रक्रिया में उन्हें डीलरशिप पाने में वरीयता मिल सकेगी। मालूम हो कि फिलहाल रिटेल आउटलेट डीलरशिप में 22 फीसदी आरक्षण अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए, 5 फीसदी शहीदों की विधवाओं और 5 फीसदी सेना के सेवानिवृत्त जवानों को लिए है। अब ओबीसी को 27 फीसदी आरक्षण देकर इस सूची शामिल कर लिया गया है। |
सुप्रीम कोर्ट ने अल्पसंख्यकों के लिए अलग से 4.5 प्रतिशत आरक्षण को संविधान और कानून के हिसाब से सही नहीं बताया है
सुप्रीम कोर्ट ने अन्य पिछड़े वर्गों के 27 प्रतिशत आरक्षण में से धार्मिक अल्पसंख्यकों को 4.5 प्रतिशत आरक्षण दिए जाने की व्यवस्था को खारिज करने वाले आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है.
सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से केंद्र सरकार को झटका लगा है.
सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 27 प्रतिशत आरक्षण में से ही अल्पसंख्यकों के लिए इस वर्ष जनवरी से 4.5 प्रतिशत आरक्षण लागू करने का सरकार का फैसला प्रथम दृष्टया संविधान के प्रावधानों के अनुरूप नजर नहीं आता है.
सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि केंद्रीय शिक्षण संस्थानों में अन्य पिछड़ा वर्ग की तरह, अल्पसंख्यकों के लिए अलग से 4.5 प्रतिशत आरक्षण किसी कानून के हिसाब से भी नहीं मुनासिब नहीं लगता है.
सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद अन्य पिछड़ा वर्गों के छात्रों को आईआईटी में अब 443 सीटें और मिलेंगी जिन्हें 4.5 प्रतिशत आरक्षण की बुनियाद पर अल्पसंख्यकों के लिए अलग रख दिया गया था.
आईआईटी संस्थानों में प्रवेश के लिए काउंसलिंग का बुधवार को आखिरी दिन है.