बुधवार, 5 सितंबर 2012

इसकी क्या जरूरत थी .............



राज्यसभा में सपा और बसपा सांसदों में हाथापाई

 बुधवार, 5 सितंबर, 2012 को 13:17 IST तक के समाचार
सपा और बसपा आरक्षण के मुद्दे पर आमने सामने खड़े हैं.
सरकारी नौकरियों में प्रमोशन (पदोन्नति) में आरक्षण दिए जाने के मुद्दे पर राज्यसभा के भीतर चलते सत्र के दौरान सांसदों में हाथापाई हो गई है.
राज्यसभा टेलीविजन चैनन में समाजवादी पार्टी के नरेश अग्रवाल और बहुजन समाज पार्टी के अवतार सिंह के एक दूसरे को धकियाने और गुत्थमगुत्था होने के दृश्य प्रसारित किए गए हैं.
अवतार सिंह सदन के केंद्र की तरफ बढ़ते हुए देखे गए. पर तभी समाजवादी पार्टी के नरेश अग्रवाल ने आगे बढ़कर दोनों हाथों से उनका रास्ता रोकने की कोशिश की.
इस पर अवतार सिंह उनसे गुत्थमगुत्था होते दिखे.
फिर दोनों स्कूली लड़कों की तरह एक दूसरे को हाथों के जोर से पीछे धकेलते हुए नजर आए.
एक दो सांसद बेमन से बीच बचाव करने आए लेकिन उसका कोई असर नहीं पड़ा. सदन के बाकी सभी सदस्य अपनी अपनी सीटों पर बैठे रहे.
ये हाथापाई सदन के पटल पर विधेयक रखे जाने के कुछ ही देर बाद शुरू हो गई.
इसके बाद राज्यसभा की कार्यवाही स्थगित कर दी गई है.

राजनीति

बसपा के अवतार सिंह समाजवादी पार्टी के नरेश अग्रवाल की भिड़ंत.
समाजवादी पार्टी ने खुले तौर पर इस विधेयक के विरोध का ऐलान किया है और बहुजन समाज पार्टी इसका समर्थन कर रही है.
इस विधेयक को मंगलवार को कैबिनेट ने मंज़ूर दी थी.
जहाँ देश में सरकारी नौकरियों में आरक्षण पहले से मौजूद है, वहीं ताजा प्रस्ताव के तहत नौकरी पा चुके अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों के लिए पदोन्नति में भी आरक्षण का प्रावधान किया जाएगा.
भारत का सुप्रीम कोर्ट प्रमोशन में आरक्षण को गैरकानूनी ठहरा चुकी है और यदि इसे लागू करना है तो सरकार को इस मामले को संसद में लाकर संसदीय मंजूरी लेनी होगी.
समाजवादी पार्टी कहती है कि सरकार कोयला घोटाले से ध्यान हटाने के लिए इस विधेयक को लाई है.
बहुजन समाज पार्टी की नेता मायावती ने कहा है कि अगर सरकार इस प्रस्ताव को संसद के वर्तमान सत्र में पारित नहीं कराती तो ये माना जाएगा कि सरकार गरीबों को ये सुविधा देना नहीं चाहती है.
असल में पूर्व में उत्तर प्रदेश में तत्कालीन मायावती सरकार ने सरकारी नौकरियों के प्रमोशन में आरक्षण की व्यवस्था की थी जिसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी.
सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार के इस फैसले को खारिज कर दिया था जिसके बाद केंद्र सरकार ने इस मुद्दे पर विधेयक लाने का फैसला किया है.

मंगलवार, 4 सितंबर 2012

कांग्रेस ने ओबीसी के लिए भी आरक्षण की मांग की


प्रोन्नति में कोटे को हरी झंडी

Sep 04, 12:31 pm
नई दिल्ली [जागरण ब्यूरो]। कोयला ब्लॉक आवंटन में चौतरफा घिरी सरकार ने आरक्षण का दांव खेल दिया है। केंद्रीय कैबिनेट ने सरकारी नौकरियों की प्रोन्नति में भी अनुसूचित जाति [एससी] और अनुसूचित जनजाति [एसटी] को आरक्षण के लिए संविधान संशोधन बिल को मंगलवार को हरी झंडी दे दी। सरकार बुधवार को ही इस विधेयक को राज्यसभा से पारित कराने की कोशिश में है। हालांकि सपा के विरोध के कारण आशंकाएं बरकरार हैं।
संविधान के अनुच्छेद 16 [4] में संशोधन किए जाने को प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में कैबिनेट की मंजूरी मिलते ही राजनीति भी शुरू हो गई है। बसपा प्रमुख मायावती व कांग्रेस सांसद पीएल पुनिया, लोजपा अध्यक्ष रामविलास पासवान समेत एससी/एसटी समुदाय के दूसरे सांसदों ने खुशी जाहिर की है। मायावती ने अपने सांसद सतीशचंद्र मिश्र के साथ राजग नेताओं खासकर भाजपा के सुषमा स्वराज और अरुण जेटली से मिलकर विधेयक को इसी सत्र में पारित कराने के लिए मदद मांगी है। इतना ही नहीं, सपा व गैर एससी/एसटी सांसदों के विरोध को देखते हुए माया ने पिछड़े समुदाय को भी नौकरियों में प्रोन्नति में आरक्षण का प्रावधान इसी विधेयक में किए जाने की पैरवी कर दी है। संसदीय कार्य मंत्री पवन कुमार बंसल ने कहा कि सरकार बिल पारित कराने के लिए कटिबद्ध है। बुधवार को राज्यसभा में दोपहर 12 बजे या फिर दो बजे बिल पेश किया जाएगा।
पासवान ने भी कहा कि यह विधेयक पारित होते ही ओबीसी के लिए भी ऐसा ही बिल लाया जाए तथा अगड़ी जातियों के गरीबों के लिए आरक्षण का इंतजाम किया जाए, लेकिन मामला इतना आसान नहीं है। सपा ने विधेयक के विरोध का एलान कर दिया है। सपा प्रवक्ता प्रो. रामगोपाल यादव ने कहा, 'जिस मामले को सुप्रीम कोर्ट चार बार खारिज कर चुका हो, उसे पलटने के लिए संविधान संशोधन का कदम प्राकृतिक न्याय के खिलाफ है। हम पहले भी इसके विरोध में थे। वह अब भी संसद के भीतर और बाहर जारी रहेगा।'
दूसरे दलों में भी इस मुद्दे पर अंदरूनी मतभेद है। माना जा रहा है कि ऐसे दल चुप होकर स्थिति को देखेंगे। भाजपा की परेशानी यह है कि अगर वह कोयला ब्लॉक को लेकर विरोध बरकरार रखती है और संसद बाधित होती है तो ठीकरा उसके सिर फूटेगा। और शांत रहती है तो माना जाएगा कि कोयले पर उनका विरोध खत्म हो गया है। इतना तय है कि पार्टी विधेयक का विरोध नहीं करेगी।
बताते हैं कि संशोधन के बाद संविधान के अनुच्छेद 16 व 335 प्रोन्नति में आरक्षण में बाधा नहीं बनेंगे। इस मामले में 19 अक्टूबर, 2006 को दिया गया सुप्रीम कोर्ट का फैसला निष्प्रभावी हो जाएगा। केंद्रीय नौकरियों में उनके लिए आरक्षण का लाभ प्रोन्नति में तो मिलेगा ही, जबकि राज्यों की नौकरियों में यह उनकी आबादी के लिहाज से परिणामी ज्येष्ठता [कांसीक्वेंशियल सीनियारिटी] के आधार पर प्रोन्नति मिल सकेगी।
प्रोन्नति में आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले की शर्ते
1-प्रोन्नति में कांसीक्वेंशियल सीनियारिटी का फायदा [आरक्षण] तभी मिल सकता है, जब एससी/एसटी का समुचित प्रतिनिधित्व न हो।
2-नौकरियों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के पिछड़ेपन का समुचित डाटा उपलब्ध हो।
3-इससे प्रशासनिक दक्षता न प्रभावित नहीं होती हो।

रविवार, 26 अगस्त 2012

नेता जी के नाम खुला पत्र

माननीय श्री मुलायम सिंह यादव जी
राष्ट्रीय  अध्यक्ष
समाजवादी पार्टी

महोदय,
अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति का पदोन्नतियों में आरक्षण का मुद्दा काफी गरम है तथा संविधान में संषोधन न करके पुनः पदोन्नतियों में आरक्षण की व्यवस्था करने का प्रयास किया जा रहा है तथा पूर्ण संम्भावना है कि संविधान में संषोधन कर पदोन्नतियों में आरक्षण की व्यवस्था पुनः कर दी जायेगी।
अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति को नियुक्तियों व पदोन्नतियों में आरक्षण प्रारम्भ से ही है ये व्यवस्था प्रथमवार दस वर्ष के लिये की गयी थी परन्तु प्रति दस वर्ष पुनः दस-दस वर्ष करके बढाया जाता रहा है। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति की पदोन्नति में आरक्षण पर किसी को आपत्ति नहीं रही, पदोन्नति मंे आरक्षण के बावजूद निष्चित अनुपात में उच्च पदों पर अब भी कोटा पूरा नहीं है। पदोन्नतियांे में आरक्षण निष्चित ही होना चाहिए। इसमें किसी को आपत्ति नहीं थी।
समस्या तब उत्पन्न हुई जब कुछ अति महत्वाकांक्षी अधिकारियों ने गलत सलाह देकर पदोन्नतियों में परिणामी लाभ देने का आदेष करा दिया तथा पदोन्नतियों में परिणामी लाभ की व्यवस्था कर दी गयी इसका दुष्परिणाम यह हुआ कि जूनियर अधिकारी भी कई-कई बैच सीनियर से भी आगे जाने लगे तब जाकर पदोन्नतियों में आरक्षण पर भी प्रष्न चिन्ह लग गया जिसको माननीय उच्च न्यायालय ने अवैध ठहराया। बाद में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी पदोन्नतियों में आरक्षण को माननीय उच्च न्यायालय द्वारा अवैध ठहराने की पुष्टि कर दी।
अब संविधान में संषोधन करके पुनः पदोन्नतियों में आरक्षण की व्यवस्था अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए की जा रही है।
पिछड़े वर्गों को नियुक्तियों में भी आरक्षण नहीं था जबकि काका कालेकर आयोग एवं मण्डल आयोग द्वारा पिछड़े वर्गों की नियुक्तियों में आरक्षण की व्यवस्था करने की संस्तुति बहुत पहले की गयी थी। सर्वप्रथम उत्तर प्रदेष में वर्ष 1977 में माननीय श्री रामनरेष यादव जी के नेतृत्व में बनी सरकार में 15 प्रतिशत नियुक्तियों में आरक्षण की व्यवस्था की गयी थी। बाद में भारत सरकार ने 27 प्रतिशत नियुक्तियों में आरक्षण की व्यवस्था की। पिछड़े वर्गों के लिए पदोन्नतियों में आरक्षण की कोई व्यवस्था न उत्तर प्रदेष में है और न भारत सरकार में हंै।
अब क्योंकि अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए संविधान में संषोधन करके पदोन्नतियों में आरक्षण की व्यवस्था की जा रही है। इसी के साथ पिछड़े वर्गों के लिए भी पदोन्नतियों में आरक्षण की व्यवस्था का प्रष्न उठाया जाना आवष्यक हो गया है। क्योंकि पिछड़े वर्गों की आबादी 55 प्रतिषत से अधिक है परन्तु आरक्षण 27 प्रतिषत ही दिया गया है इस तरह पिछड़ों का राजकीय सेवाओं में प्रतिनिधित्व बहुत कम है। उच्च पदों पर सीधी भर्ती नहीं होती तथा पदोन्नतियोें में पिछड़े वर्गों का प्रतिनिधित्व अत्यंन्त ही कम है। ऐसी परिस्थिति में पिछडे वर्गों का उच्च पदों पर प्रतिनिधित्व कैसे पूरा हो सकता है। इस बिन्दु पर विचार किया जाना अत्यंन्त आवश्यक है। क्योंकि नये सिरे से पदोन्नतियों में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के आरक्षण की व्यवस्था हो रही है। इस संम्बन्ध में मेरा सुझाव है कि पदोन्नतियों में आरक्षण की व्यवस्था माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अवैध घोषित कर दी है। अतः पदोन्नतियों में आरक्षण की व्यवस्था पुनः न करके अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़े वर्गों के लिए जिनको वर्तमान में नियुक्तियों में अर्थात् सीधी भर्ती में आरक्षण की व्यवस्था है इसी आरक्षण का विस्तार करके सभी पदों पर, चाहे वह सीधी भर्ती से भरे जायें या चाहे पदोन्नति से भरे जायें, लम्बवत् (Vertical/Perpendicular) आरक्षण की व्यवस्था कर दी जाये तो इसमें किसी को आपत्ति नहीं होगी इसका लाभ यह होगा कि सीधी भर्ती में तो 27 प्रतिशत, 21 प्रतिषत व 2 प्रतिषत की भर्ती हो जाती है तो पदोन्नतियों में भी 27 प्रतिषत, 21 प्रतिषत व 2 प्रतिषत की व्यवस्था हो जायेगी। इससे कालान्तर में 27 प्रतिषत, 21 प्रतिषत व 2 प्रतिषत पदों पर आरक्षित वर्गों का अनुपात हो जायेगा। इससे उस विसंगति को भी समाप्त किया जा सकेगा जहां 50 प्रतिषत नियुक्ति सीधी भर्ती से होती है एवं 50 प्रतिषत नियक्तियाँ पदोन्नति से होतीं हैं। वहां पिछड़े वर्गों को सीधी भर्ती मंे 27 प्रतिषत का लाभ मिलता है परन्तु पदोन्नतियों में कोई लाभ न मिलने से 27 प्रतिषत का अनुपात कभी पूरा नहीं हो पाता। कुछ पद शत् प्रतिषत पदोन्नति से ही भरे जाते हैं वहां पिछड़े वर्गों को 27 प्रतिषत का अनुपात कभी भी पूरा नहीं हो सकता। सभी नियुक्तियांे पर लम्बवत् (Vertical/Perpendicular) आरक्षण का लाभ होने पर शत्प्रतिशत पदोन्नति से भरे जाने वाले पदों पर भी 27 प्रतिषत, 21 प्रतिषत व 2 प्रतिषत का लाभ स्वतः मिलने लगेगा। 
           यहाँ यह स्पष्ट करना भी उचित होगा कि जहां सीधी भर्ती में पिछड़े वर्गों का आरक्षण है वहां पदोन्नति से नियुक्तियों में आरक्षण नहीं है, नियुक्ति दोनों प्रकार के पदों पर होती है। फिर चाहे सीधी भर्ती से हो या पदोन्नति से। पदोन्नति के बाद उच्च पद पर नियुक्ति की जाती है। अतः सीधी भर्ती या पदोन्नति से भर्ती का विचार किये बिना सभी पदों पर नियुक्तियों में लम्बवत् (Vertical/Perpendicular) आरक्षण की व्यवस्था करने का विचार करना अतिआवश्यक है। क्योंकि नये सिरे से अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए पदोन्नतियों में आरक्षण की व्यवस्था करने पर विचार किया जाना है उसका विरोध कोई पार्टी नहीं करेगी। परन्तु इसी के साथ पिछड़े वर्गों के लिए सभी स्तर के पदों पर नियुक्तियों में लम्बवत् (Vertical/Perpendicular) आरक्षण की व्यवस्था करने पर गम्भीरतापूर्वक विचार करने की आवश्यकता है।
इस समय हमारा पिछड़ा वर्ग का नेतृत्व पिछड़े वर्ग का समाज चूक गया तो फिर ऐसा समय कभी नहीं मिलेगा तथा भावी पीढियों हमको सदैव कोसेंगीं। अतः समय है हम जागरूक हों तथा सजग होकर मांग करें। हम कुछ मांग नहीं रहे हैं केवल सभी पदों पर नियुक्तियों में तथा पदोन्नतियों में लम्बवत् (Vertical/Perpendicular) आरक्षण की मांग कर रहे हैं जोकि हमारा हक है।
       आज जरूरत अनुसूचित जातियों के प्रमोशन में आरक्षण का विरोध नहीं बल्कि पिछड़ों के प्रमोशन में में भी आरक्षण की मांग की जरूरत है. यदि ऐसा नहीं किया गया तो समता मूलक समाज बनाने के बजे विषमता  रहेगी और द्विज सामराज्य प्रभावी रहेगा .
(डॉ.लाल रत्नाकर)


शनिवार, 25 अगस्त 2012

प्रमोशन में आरक्षण

प्रमोशन में आरक्षण पर सरकार के सामने फंसा नया पेच

नई दिल्ली/ब्यूरो
Story Update : Sunday, August 26, 2012    12:41 AM
ag warns govt on Reservation in promotion
अनुसूचित जाति व जनजाति को प्रमोशन में आरक्षण देने संबंधी विधेयक लाने का वादा कर चुकी केंद्र सरकार के सामने अब नया पेच फंस गया है। केंद्र को उसके ही शीर्ष विधि अधिकारी अटॉर्नी जनरल जीई वाहनवती ने सलाह दी है कि सरकारी नौकरियों में पदोन्नति में आरक्षण देने का प्रस्ताव कानूनी तौर पर पुख्ता नहीं है।

उन्होंने सरकार को आगाह करते हुए कहा है कि इस विषय पर कोई भी कानून लाते समय सतर्कता बरती जाए। इस तरह के कानून को अदालत में चुनौती दी जा सकती है, जबकि इस मसले पर सुप्रीम कोर्ट उत्तर प्रदेश की ओर से पदोन्नति में आरक्षण देने के कानून को निरस्त कर चुका है।

वाहनवती की ओर से यह राय कार्मिक मंत्रालय को भेजी गई है। हाल ही में सरकार ने टिकाऊ संशोधन कर एससी/एसटी को प्रमोशन में आरक्षण का भरोसा राजनीतिक दलों को दिलाया था। वाहनवती ने सरकार को इस मुद्दे पर सावधानी से कदम बढ़ाने की नसीहत देते हुए कहा है कि संशोधन के लिए प्रस्तावित कदम मजबूत होने चाहिए क्योंकि नागरिक अधिकारों के उल्लंघन के आधार पर लोग अदालत में इसे चुनौती देंगे।

उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आधार पर सरकार को इस मुद्दे के सभी पहलुओं से अवगत कराते हुए पेचीदगियों की जानकारी भी दी है। सर्वोच्च अदालत ने 28 अप्रैल को पूर्व की मायावती सरकार की ओर से उत्तर प्रदेश में एससी/एसटी को दिए गए प्रमोशन में आरक्षण को निरस्त कर दिया था। इसी के बाद केंद्र सरकार ने इस आरक्षण के संबंध में संशोधन लाने को कहा था। हाल ही में इस मसले पर सर्वदलीय बैठक के बाद प्रधानमंत्री ने रुख साफ करते हुए कहा था कि प्रमोशन में आरक्षण देने के लिए सरकार टिकाऊ विधेयक लेकर आएगी।

विरोध में है सपा
समाजवादी पार्टी प्रमोशन में आरक्षण के विरोध में है। उसका कहना है कि इससे सामाजिक भेदभाव बढ़ेगा।

भाजपा का रुख साफ नहीं
इस मुद्दे पर दुविधा में पड़ी भाजपा ने अपना रुख अब तक खुलकर जाहिर नहीं किया है। उसकी आशंका है कि प्रमोशन में आरक्षण को समर्थन पर उसका सबसे खास वोट बैंक सवर्ण नाराज हो जाएंगे, जबकि विरोध करने पर अनुसूचित जाति व जनजाति के लोग।

सरकार ने किया वादा
सरकार ने हाल ही में राजनीतिक दलों को भरोसा दिलाया है कि उसने सभी कानूनी पहलुओं की जांच करने के बाद एससी/एसटी को पदोन्नति में आरक्षण मुहैया करने को लेकर संविधान में संशोधन करने का समर्थन किया है।

एससी/एसटी को पदोन्नति में आरक्षण मुहैया कराने के लिए प्रस्तावित कदम पर्याप्त रूप से मजबूत होना चाहिए क्योंकि इसे अदालत में चुनौती दिए जाने की प्रबल संभावनाएं है।
जीई वाहनवती, अटॉर्नी जनरल

शुक्रवार, 17 अगस्त 2012

जाटों को राज्य की सूचि से भी हटा देना चाहिए-
obcofindia

जाटों को केंद्र में आरक्षण दे सरकार

Aug 18, 02:06 am
कंकरखेड़ा : संयुक्त जाट आरक्षण संघर्ष समिति ने शुक्रवार को रोहटा रोड स्थित बाबा भवन में कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया। समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौ. एचपी सिंह परिहार ने कहा कि जाट बिरादरी पिछले कई सालों से केंद्रीय सेवाओं में आरक्षण की मांग कर रही है। सात राज्यों में राज्य स्तर पर आरक्षण मिला हुआ है, लेकिन केंद्र स्तर पर राजस्थान के अलावा किसी अन्य राज्य को आरक्षण नहीं मिला।
उन्होंने कहा कि जाटों ने पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस व रालोद के गठबंधन को इसी आश्वासन पर सहयोग दिया था कि जाटों को केंद्र में आरक्षण दिया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। समिति के सुप्रीम काउंसिल के उपाध्यक्ष डीएम वर्मा ने कहा कि कुछ बिरादरी जाट आरक्षण का विरोध कर रही हैं। समिति के मुख्य संरक्षक चौ. ब्रह्मापाल सिंह एडवोकेट ने कहा कि संगठन को शक्तिशाली बनाना और विधिक रूप से मजबूत रखना सबका कर्तव्य हैं। वरिष्ठ राष्ट्रीय उपाध्यक्ष चौ. ज्ञानेंद्र सिंह ने कहा कि संगठन को मजबूती से अपना पक्ष आयोग और सरकार के समक्ष रखना है, उसके लिए आंदोलन को गति देना आवश्यक हो गया है। जिले में संगठनात्मक गतिविधिया तेज करने की जिम्मेदारी चौ. हरपाल सिंह गेझा व महानगर संयोजक की जिम्मेदारी चौ. रविंद्र मलिक को सौंपी गई। अध्यक्षता पूर्व अपर आयुक्त डीएम वर्मा ने व संचालन हरवीर सिंह सुमन ने किया। कर्नल एसएस धूम, राजीव चौधरी, रणसिंह, उदयवीर सिंह मलिक, चौ. कदम सिंह, जयवीर सिंह, धर्मवीर सिंह, देवकुमार सुनील बालियान आदि शामिल रहे।

शुक्रवार, 20 जुलाई 2012

अहम् फैसला



पेट्रोल पंप आवंटन में ओबीसी को 27 फीसदी आरक्षण

नई दिल्ली/अमर उजाला ब्यूरो
Story Update : Friday, July 20, 2012    8:52 PM
27 percent reservation to OBCs in Petrol pump allotment
पेट्रोल पंप आवंटन की मौजूदा प्रक्रिया में सरकार ने अहम बदलाव का निर्णय लिया है। अब रिटेल आउटलेट (आरओ) डीलरशिप के आवंटन में ओबीसी उम्मीदवारों के लिए 27 फीसदी आरक्षण होगा। इसके अलावा चयन प्रक्रिया में गड़बड़ी रोकने के लिए पेट्रोलियम मंत्रालय ने लकी ड्रॉ के जरिए पेट्रोल पंप आवंटन संपन्न करने की योजना बनाई है।

पेट्रोलियम मंत्रालय के एक अधिकारी ने कहा कि इससे रिटेल आउटलेट के डीलरशिप में पारदर्शिता आ सकेगा। मंत्रालय ने पिछड़े वर्ग को आर्थिक मदद के लिए यह निर्णय लिया है। आरक्षण के कारण नई प्रक्रिया में उन्हें डीलरशिप पाने में वरीयता मिल सकेगी। मालूम हो कि फिलहाल रिटेल आउटलेट डीलरशिप में 22 फीसदी आरक्षण अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए, 5 फीसदी शहीदों की विधवाओं और 5 फीसदी सेना के सेवानिवृत्त जवानों को लिए है। अब ओबीसी को 27 फीसदी आरक्षण देकर इस सूची शामिल कर लिया गया है।

शनिवार, 14 जुलाई 2012

सामाजिक परिवर्तन


सामाजिक परिवर्तन लायें लड़कियां: राष्ट्रपति

Updated on: Wed, 02 Nov 2011 08:36 PM 
Teach girls martial arts for protection: President
सामाजिक परिवर्तन लायें लड़कियां: राष्ट्रपति
लखनऊ [जागरण ब्यूरो]। तीन सदियों में अपने गौरवशाली इतिहास में महिलाओं की शिक्षा और उत्थान के असंख्य पन्नों को संजोये ईसाबेला थॉबर्न [आइटी] कॉलेज में राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल का बुधवार को पदार्पण यहां की छात्राओं के लिए यादगार लम्हा बन गया। जब राष्ट्रपति एशिया के पहले महिला क्रिश्चियन कॉलेज की होनहार छात्राओं से रूबरू हुयीं तो तालियों की गड़गड़ाहट के बीच इस यादगार लम्हे का साक्षी बनने के लिए वक्त भी ठहर गया था।
कॉलेज की स्थापना के 125 वर्ष पूरे होने के मौके पर आयोजित समारोह को बतौर मुख्य अतिथि संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने छात्राओं को शिक्षित होकर न सिर्फ महिलाओं के प्रति भेदभाव बरतने वाली सामाजिक कुरीतियों की मुखालिफत करने की नसीहत दी बल्कि उनसे सामाजिक परिवर्तन का सूत्रधार बनने का भी आह्वान किया।
शैक्षिक यात्रा के साथ राष्ट्रपति ने प्रतीकस्वरूप 125 लाइटों से सुसज्जित दीपमाला को प्रज्ज्वलित कर समारोह का शुभारम्भ किया।
समारोह में उपस्थित छात्राओं और देश-विदेश से आये अतिथियों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा किसी देश की सामाजिक स्थिति का आकलन वहां की महिलाओं को हासिल दर्जे और हैसियत से किया जाता है।
महिलाओं की शिक्षा का उनकी तरक्की और आर्थिक स्वावलंबन से सीधा रिश्ता रहा है। यह भी कड़वा सच है कि शिक्षित महिलाओं की सफलताओं के किस्सों के बीच अशिक्षा व सुविधाओं से वंचित होने की चर्चाएं भी प्राय: सुनने को मिलती हैं।
यह विडंबना ही है कि विभिन्न क्षेत्रों में महिलाओं के असंभव को संभव कर दिखाने ने के बावजूद आज भी देश में बहुसंख्य महिलाएं लिंग भेद व सामाजिक कुरीतियों का शिकार हैं।
उन्होंने कॉलेज की युवा छात्राओं से इन सामाजिक कुरीतियों से लड़ने तथा इनका शिकार महिलाओं की मदद करने का आह्वान किया। छात्राओं को तरक्की में साझेदार बनने की नसीहत देते हुए उन्होंने कामकाजी महिलाओं के समक्ष बच्चों के पालन-पोषण, घरेलू और पेशेवर जिंदगियों में सामंजस्य और रिश्तों पर पड़ने वाले उनके प्रभावों जैसी चुनौतियों के प्रति भी सचेत किया। कॉलेज की स्थापना के 125 वर्ष पूरे होने की स्मृति में उन्होंने शिलापट का अनावरण भी किया।
अपने संबोधन में राज्यपाल बीएल जोशी ने कॉलेज को उसकी उपलब्धियों के लिए साधुवाद दिया। राज्यपाल ने कॉलेज की इतिहास पुस्तिका और पूर्व छात्राओं के संस्मरणों के संकलन का विमोचन भी किया।
इससे पहले कॉलेज की प्रधानाचार्या डॉ.ईएस चा‌र्ल्स ने कॉलेज के इतिहास और यहां पढ़कर विभिन्न क्षेत्रों में शोहरत हासिल करने वाली नामचीन पूर्व छात्राओं का उल्लेख किया।
अपने उद्घाटन भाषण में कॉलेज की सोसाइटी के अध्यक्ष बिशप तारानाथ सागर ने राष्ट्रपति से देश में शिक्षा, स्वास्थ्य, गरीबों के उत्थान के क्षेत्रों में काम कर रहे ईसाई मिशनरी व अल्पसंख्यकों की हिफाजत के लिए सरकार की ओर से उचित कदम उठाने का अनुरोध किया।
इस मौके पर भारत के चीफ पोस्ट मास्टर जनरल कर्नल कमलेश चंद्रा ने आइटी कॉलेज पर जारी डाक टिकट का अनावरण कर राष्ट्रपति को एल्बम भी भेंट किया। कार्यक्रम में नगर विकास मंत्री नकुल दुबे भी उपस्थित थे।
जूडो-कराटे सीखें लड़कियां
कॉलेज की छात्राओं से मुखातिब राष्ट्रपति ने महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों को लेकर भी अपने सरोकार जताएं। खुद को अपराधियों से बचाने के लिए उन्होंने लड़कियों को जूडो-कराटे सीखने की नसीहत दी। यह कहते हुए कि आत्मरक्षा ही महिलाओं की सुरक्षा का सबसे कारगर तरीका है।
उन्होंने कहा यह चिंता का विषय है कि 21वीं सदी में परिवारीजन अपनी महिला सदस्यों की सुरक्षा को लेकर फिक्रमंद रहते हैं। कानून व्यवस्था के लिए जिम्मेदार संस्थाओं को इस समस्या से निपटने के लिए सर्वोच्च प्राथमिकता देनी चाहिए।
लड़कियों को पढ़ायें, हर गली में मिलेंगे फरिश्ते
समारोह में राष्ट्रपति के उद्बोधन से पहले राज्यपाल ने छात्राओं को संबोधित किया। उन्होंने लखनऊ की शान में एक शेर सुनाया जिसकी आखिरी पंक्ति यूं थी कि इसकी गलियों में फरिश्तों के पते मिलते हैं।
छात्राओं से रूबरू हुयीं राष्ट्रपति ने भी महिला शिक्षा के महत्व को रेखांकित किया। भाषण के अंत में उन्होंने राज्यपाल के सुनाये गए शेर की आखिरी पंक्ति का जिक्र करते हुए कहा कि सारी लड़कियों को पढ़ाइये, हर गली में आपको फरिश्ते मिल जाएंगे। राष्ट्रपति का यह कहना था कि पंडाल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा।

प्रोफ. ईश्वरी प्रसाद जी का निधन

प्रोफ. ईश्वरी प्रसाद जी का निधन  दिनांक 28 दिसम्बर 2023 (पटना) अभी-अभी सूचना मिली है कि प्रोफेसर ईश्वरी प्रसाद जी का निधन कल 28 दिसंबर 2023 ...