रविवार, 26 अगस्त 2012

नेता जी के नाम खुला पत्र

माननीय श्री मुलायम सिंह यादव जी
राष्ट्रीय  अध्यक्ष
समाजवादी पार्टी

महोदय,
अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति का पदोन्नतियों में आरक्षण का मुद्दा काफी गरम है तथा संविधान में संषोधन न करके पुनः पदोन्नतियों में आरक्षण की व्यवस्था करने का प्रयास किया जा रहा है तथा पूर्ण संम्भावना है कि संविधान में संषोधन कर पदोन्नतियों में आरक्षण की व्यवस्था पुनः कर दी जायेगी।
अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति को नियुक्तियों व पदोन्नतियों में आरक्षण प्रारम्भ से ही है ये व्यवस्था प्रथमवार दस वर्ष के लिये की गयी थी परन्तु प्रति दस वर्ष पुनः दस-दस वर्ष करके बढाया जाता रहा है। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति की पदोन्नति में आरक्षण पर किसी को आपत्ति नहीं रही, पदोन्नति मंे आरक्षण के बावजूद निष्चित अनुपात में उच्च पदों पर अब भी कोटा पूरा नहीं है। पदोन्नतियांे में आरक्षण निष्चित ही होना चाहिए। इसमें किसी को आपत्ति नहीं थी।
समस्या तब उत्पन्न हुई जब कुछ अति महत्वाकांक्षी अधिकारियों ने गलत सलाह देकर पदोन्नतियों में परिणामी लाभ देने का आदेष करा दिया तथा पदोन्नतियों में परिणामी लाभ की व्यवस्था कर दी गयी इसका दुष्परिणाम यह हुआ कि जूनियर अधिकारी भी कई-कई बैच सीनियर से भी आगे जाने लगे तब जाकर पदोन्नतियों में आरक्षण पर भी प्रष्न चिन्ह लग गया जिसको माननीय उच्च न्यायालय ने अवैध ठहराया। बाद में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी पदोन्नतियों में आरक्षण को माननीय उच्च न्यायालय द्वारा अवैध ठहराने की पुष्टि कर दी।
अब संविधान में संषोधन करके पुनः पदोन्नतियों में आरक्षण की व्यवस्था अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए की जा रही है।
पिछड़े वर्गों को नियुक्तियों में भी आरक्षण नहीं था जबकि काका कालेकर आयोग एवं मण्डल आयोग द्वारा पिछड़े वर्गों की नियुक्तियों में आरक्षण की व्यवस्था करने की संस्तुति बहुत पहले की गयी थी। सर्वप्रथम उत्तर प्रदेष में वर्ष 1977 में माननीय श्री रामनरेष यादव जी के नेतृत्व में बनी सरकार में 15 प्रतिशत नियुक्तियों में आरक्षण की व्यवस्था की गयी थी। बाद में भारत सरकार ने 27 प्रतिशत नियुक्तियों में आरक्षण की व्यवस्था की। पिछड़े वर्गों के लिए पदोन्नतियों में आरक्षण की कोई व्यवस्था न उत्तर प्रदेष में है और न भारत सरकार में हंै।
अब क्योंकि अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए संविधान में संषोधन करके पदोन्नतियों में आरक्षण की व्यवस्था की जा रही है। इसी के साथ पिछड़े वर्गों के लिए भी पदोन्नतियों में आरक्षण की व्यवस्था का प्रष्न उठाया जाना आवष्यक हो गया है। क्योंकि पिछड़े वर्गों की आबादी 55 प्रतिषत से अधिक है परन्तु आरक्षण 27 प्रतिषत ही दिया गया है इस तरह पिछड़ों का राजकीय सेवाओं में प्रतिनिधित्व बहुत कम है। उच्च पदों पर सीधी भर्ती नहीं होती तथा पदोन्नतियोें में पिछड़े वर्गों का प्रतिनिधित्व अत्यंन्त ही कम है। ऐसी परिस्थिति में पिछडे वर्गों का उच्च पदों पर प्रतिनिधित्व कैसे पूरा हो सकता है। इस बिन्दु पर विचार किया जाना अत्यंन्त आवश्यक है। क्योंकि नये सिरे से पदोन्नतियों में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के आरक्षण की व्यवस्था हो रही है। इस संम्बन्ध में मेरा सुझाव है कि पदोन्नतियों में आरक्षण की व्यवस्था माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अवैध घोषित कर दी है। अतः पदोन्नतियों में आरक्षण की व्यवस्था पुनः न करके अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़े वर्गों के लिए जिनको वर्तमान में नियुक्तियों में अर्थात् सीधी भर्ती में आरक्षण की व्यवस्था है इसी आरक्षण का विस्तार करके सभी पदों पर, चाहे वह सीधी भर्ती से भरे जायें या चाहे पदोन्नति से भरे जायें, लम्बवत् (Vertical/Perpendicular) आरक्षण की व्यवस्था कर दी जाये तो इसमें किसी को आपत्ति नहीं होगी इसका लाभ यह होगा कि सीधी भर्ती में तो 27 प्रतिशत, 21 प्रतिषत व 2 प्रतिषत की भर्ती हो जाती है तो पदोन्नतियों में भी 27 प्रतिषत, 21 प्रतिषत व 2 प्रतिषत की व्यवस्था हो जायेगी। इससे कालान्तर में 27 प्रतिषत, 21 प्रतिषत व 2 प्रतिषत पदों पर आरक्षित वर्गों का अनुपात हो जायेगा। इससे उस विसंगति को भी समाप्त किया जा सकेगा जहां 50 प्रतिषत नियुक्ति सीधी भर्ती से होती है एवं 50 प्रतिषत नियक्तियाँ पदोन्नति से होतीं हैं। वहां पिछड़े वर्गों को सीधी भर्ती मंे 27 प्रतिषत का लाभ मिलता है परन्तु पदोन्नतियों में कोई लाभ न मिलने से 27 प्रतिषत का अनुपात कभी पूरा नहीं हो पाता। कुछ पद शत् प्रतिषत पदोन्नति से ही भरे जाते हैं वहां पिछड़े वर्गों को 27 प्रतिषत का अनुपात कभी भी पूरा नहीं हो सकता। सभी नियुक्तियांे पर लम्बवत् (Vertical/Perpendicular) आरक्षण का लाभ होने पर शत्प्रतिशत पदोन्नति से भरे जाने वाले पदों पर भी 27 प्रतिषत, 21 प्रतिषत व 2 प्रतिषत का लाभ स्वतः मिलने लगेगा। 
           यहाँ यह स्पष्ट करना भी उचित होगा कि जहां सीधी भर्ती में पिछड़े वर्गों का आरक्षण है वहां पदोन्नति से नियुक्तियों में आरक्षण नहीं है, नियुक्ति दोनों प्रकार के पदों पर होती है। फिर चाहे सीधी भर्ती से हो या पदोन्नति से। पदोन्नति के बाद उच्च पद पर नियुक्ति की जाती है। अतः सीधी भर्ती या पदोन्नति से भर्ती का विचार किये बिना सभी पदों पर नियुक्तियों में लम्बवत् (Vertical/Perpendicular) आरक्षण की व्यवस्था करने का विचार करना अतिआवश्यक है। क्योंकि नये सिरे से अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए पदोन्नतियों में आरक्षण की व्यवस्था करने पर विचार किया जाना है उसका विरोध कोई पार्टी नहीं करेगी। परन्तु इसी के साथ पिछड़े वर्गों के लिए सभी स्तर के पदों पर नियुक्तियों में लम्बवत् (Vertical/Perpendicular) आरक्षण की व्यवस्था करने पर गम्भीरतापूर्वक विचार करने की आवश्यकता है।
इस समय हमारा पिछड़ा वर्ग का नेतृत्व पिछड़े वर्ग का समाज चूक गया तो फिर ऐसा समय कभी नहीं मिलेगा तथा भावी पीढियों हमको सदैव कोसेंगीं। अतः समय है हम जागरूक हों तथा सजग होकर मांग करें। हम कुछ मांग नहीं रहे हैं केवल सभी पदों पर नियुक्तियों में तथा पदोन्नतियों में लम्बवत् (Vertical/Perpendicular) आरक्षण की मांग कर रहे हैं जोकि हमारा हक है।
       आज जरूरत अनुसूचित जातियों के प्रमोशन में आरक्षण का विरोध नहीं बल्कि पिछड़ों के प्रमोशन में में भी आरक्षण की मांग की जरूरत है. यदि ऐसा नहीं किया गया तो समता मूलक समाज बनाने के बजे विषमता  रहेगी और द्विज सामराज्य प्रभावी रहेगा .
(डॉ.लाल रत्नाकर)


शनिवार, 25 अगस्त 2012

प्रमोशन में आरक्षण

प्रमोशन में आरक्षण पर सरकार के सामने फंसा नया पेच

नई दिल्ली/ब्यूरो
Story Update : Sunday, August 26, 2012    12:41 AM
ag warns govt on Reservation in promotion
अनुसूचित जाति व जनजाति को प्रमोशन में आरक्षण देने संबंधी विधेयक लाने का वादा कर चुकी केंद्र सरकार के सामने अब नया पेच फंस गया है। केंद्र को उसके ही शीर्ष विधि अधिकारी अटॉर्नी जनरल जीई वाहनवती ने सलाह दी है कि सरकारी नौकरियों में पदोन्नति में आरक्षण देने का प्रस्ताव कानूनी तौर पर पुख्ता नहीं है।

उन्होंने सरकार को आगाह करते हुए कहा है कि इस विषय पर कोई भी कानून लाते समय सतर्कता बरती जाए। इस तरह के कानून को अदालत में चुनौती दी जा सकती है, जबकि इस मसले पर सुप्रीम कोर्ट उत्तर प्रदेश की ओर से पदोन्नति में आरक्षण देने के कानून को निरस्त कर चुका है।

वाहनवती की ओर से यह राय कार्मिक मंत्रालय को भेजी गई है। हाल ही में सरकार ने टिकाऊ संशोधन कर एससी/एसटी को प्रमोशन में आरक्षण का भरोसा राजनीतिक दलों को दिलाया था। वाहनवती ने सरकार को इस मुद्दे पर सावधानी से कदम बढ़ाने की नसीहत देते हुए कहा है कि संशोधन के लिए प्रस्तावित कदम मजबूत होने चाहिए क्योंकि नागरिक अधिकारों के उल्लंघन के आधार पर लोग अदालत में इसे चुनौती देंगे।

उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आधार पर सरकार को इस मुद्दे के सभी पहलुओं से अवगत कराते हुए पेचीदगियों की जानकारी भी दी है। सर्वोच्च अदालत ने 28 अप्रैल को पूर्व की मायावती सरकार की ओर से उत्तर प्रदेश में एससी/एसटी को दिए गए प्रमोशन में आरक्षण को निरस्त कर दिया था। इसी के बाद केंद्र सरकार ने इस आरक्षण के संबंध में संशोधन लाने को कहा था। हाल ही में इस मसले पर सर्वदलीय बैठक के बाद प्रधानमंत्री ने रुख साफ करते हुए कहा था कि प्रमोशन में आरक्षण देने के लिए सरकार टिकाऊ विधेयक लेकर आएगी।

विरोध में है सपा
समाजवादी पार्टी प्रमोशन में आरक्षण के विरोध में है। उसका कहना है कि इससे सामाजिक भेदभाव बढ़ेगा।

भाजपा का रुख साफ नहीं
इस मुद्दे पर दुविधा में पड़ी भाजपा ने अपना रुख अब तक खुलकर जाहिर नहीं किया है। उसकी आशंका है कि प्रमोशन में आरक्षण को समर्थन पर उसका सबसे खास वोट बैंक सवर्ण नाराज हो जाएंगे, जबकि विरोध करने पर अनुसूचित जाति व जनजाति के लोग।

सरकार ने किया वादा
सरकार ने हाल ही में राजनीतिक दलों को भरोसा दिलाया है कि उसने सभी कानूनी पहलुओं की जांच करने के बाद एससी/एसटी को पदोन्नति में आरक्षण मुहैया करने को लेकर संविधान में संशोधन करने का समर्थन किया है।

एससी/एसटी को पदोन्नति में आरक्षण मुहैया कराने के लिए प्रस्तावित कदम पर्याप्त रूप से मजबूत होना चाहिए क्योंकि इसे अदालत में चुनौती दिए जाने की प्रबल संभावनाएं है।
जीई वाहनवती, अटॉर्नी जनरल

शुक्रवार, 17 अगस्त 2012

जाटों को राज्य की सूचि से भी हटा देना चाहिए-
obcofindia

जाटों को केंद्र में आरक्षण दे सरकार

Aug 18, 02:06 am
कंकरखेड़ा : संयुक्त जाट आरक्षण संघर्ष समिति ने शुक्रवार को रोहटा रोड स्थित बाबा भवन में कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया। समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौ. एचपी सिंह परिहार ने कहा कि जाट बिरादरी पिछले कई सालों से केंद्रीय सेवाओं में आरक्षण की मांग कर रही है। सात राज्यों में राज्य स्तर पर आरक्षण मिला हुआ है, लेकिन केंद्र स्तर पर राजस्थान के अलावा किसी अन्य राज्य को आरक्षण नहीं मिला।
उन्होंने कहा कि जाटों ने पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस व रालोद के गठबंधन को इसी आश्वासन पर सहयोग दिया था कि जाटों को केंद्र में आरक्षण दिया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। समिति के सुप्रीम काउंसिल के उपाध्यक्ष डीएम वर्मा ने कहा कि कुछ बिरादरी जाट आरक्षण का विरोध कर रही हैं। समिति के मुख्य संरक्षक चौ. ब्रह्मापाल सिंह एडवोकेट ने कहा कि संगठन को शक्तिशाली बनाना और विधिक रूप से मजबूत रखना सबका कर्तव्य हैं। वरिष्ठ राष्ट्रीय उपाध्यक्ष चौ. ज्ञानेंद्र सिंह ने कहा कि संगठन को मजबूती से अपना पक्ष आयोग और सरकार के समक्ष रखना है, उसके लिए आंदोलन को गति देना आवश्यक हो गया है। जिले में संगठनात्मक गतिविधिया तेज करने की जिम्मेदारी चौ. हरपाल सिंह गेझा व महानगर संयोजक की जिम्मेदारी चौ. रविंद्र मलिक को सौंपी गई। अध्यक्षता पूर्व अपर आयुक्त डीएम वर्मा ने व संचालन हरवीर सिंह सुमन ने किया। कर्नल एसएस धूम, राजीव चौधरी, रणसिंह, उदयवीर सिंह मलिक, चौ. कदम सिंह, जयवीर सिंह, धर्मवीर सिंह, देवकुमार सुनील बालियान आदि शामिल रहे।

प्रोफ. ईश्वरी प्रसाद जी का निधन

प्रोफ. ईश्वरी प्रसाद जी का निधन  दिनांक 28 दिसम्बर 2023 (पटना) अभी-अभी सूचना मिली है कि प्रोफेसर ईश्वरी प्रसाद जी का निधन कल 28 दिसंबर 2023 ...